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लोक अदालत में उमड़ी भीड़ सुबह से निगम व अन्य विभागों में उमड़े लोग

Deepak Sungra - indoreexpress.com 10-Feb-2018 04:03 am


इंदौर (सुरेश कपोनिया)।
नगर निगम में आज राष्ट्रीय लोक अदालत में संपत्ति कर और जलकर में छूट लेने के लिए करदाताओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी। मुख्यालय सहित झोनल कार्यालय और रजिस्ट्रार कार्यालय पर भी करदाता पहुंचे और छूट का लाभ लिया। देर रात तक काउन्टर खुले रहे और शहरवासी संपत्तिकर, जलकर भर सकेंगे। 50 हजार तक के बकाया पर 100 प्रतिशत की छूट सरचार्ज में मिला जबकि इससे ऊपर 1 लाख तक के बकाया पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी गई।
राजस्व प्रभारी श्री कैरो ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन द्वारा संपतिकर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्तो पर छूट दी गई। जिनमें संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/- तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट है। संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000/- से अधिक तथा रू 1,00,000/- तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। संपति कर के ऐसे प्रकरणो जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000/- से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी। कमिश्नर मनीषसिंह ने बताया कि मुख्यालय पर करदाताओं को सारी सुविधाएं मुहैया कराई । झोनल कार्यालय और रजिस्ट्रार कार्यालय पर भी करदाता कर जमा करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में पहुंचने लगे थे। यहां भी निगम के राजस्व अधिकारी और कर्मचारी करदाताओं की समस्याओं का निराकरण मौके पर ही करेंगे।
लोक अदालत में बिजली के भी 10 हजार से अधिक मामले रखे गए हैं। बिजली कंपनी का पूरा अमला आज जिला कोर्ट में तैनात किया गया। बकायादारों को पहले ही सूचना दे दी गई थी कि वे लोक अदालत में पहुंचे। 2 हजार से 2 लाख रुपए तक के बकायादारों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकांश मामलों में आपसी बातचीत से निराकरण किया जाएगा।

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