Indore Bureau - indoreexpress.com 28-Nov-2020 02:52 pm
इंदौर)। आम आदमी को राहत देने के लिए जिला प्रशासन के अधीन चलने वाले राजस्व न्यायालयों के लिए कलेक्टर मनीषसिंह ने महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाई है। इसके तहत अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे राजस्व संबंधी मामलों की कार्यवाही न केवल समय-सीमा में पूरी करना होगी, बल्कि संबंधित राजस्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा इसके लिए जारी आदेश अब सीधे आवेदक को सौंपे जाएंगे। इसमें पटवारी और राजस्व निरीक्षक के भरोसे काम नहीं चलेगा। पीठासीन अधिकारी के स्टाफ का व्यवहार आवेदकों के प्रति सहयोगात्मक और अच्छा होना चाहिए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। राजस्व न्यायालय के संबंधित क्षेत्र के एसडीओ और अपर कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वे हर सप्ताह आधे घंटे के लिए लंबित प्रकरणों की समीक्षा पीठासीन अधिकारी कार्यालय में करेंगे।